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यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या मिली छूट

यूपी (UP) में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने या उसमें राहत देने का योगी सरकार ने ऐलान कर किया. टीम 9 के साथ बैठक में तय किया गया कि कोरोना कर्फ्यू को 31 मई के बाद  जारी नहीं रखा जाएगा. इसमें कुछ छूट दी गई है.

Updated on: 30 May 2021, 05:20 PM

highlights

  • कोरोना कर्फ्यू को 31 मई के बाद  जारी नहीं रखा जाएगा
  • कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक पाबंदी हटाई जाएगी
  • रात 7 बजे से सुबह सात बजे तक और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रखा जाएगा

लखनऊ:

यूपी (UP) में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने या उसमें राहत देने का योगी सरकार ने ऐलान कर किया. टीम 9 के साथ बैठक में तय किया गया कि कोरोना कर्फ्यू को 31 मई के बाद  जारी नहीं रखा जाएगा. इसमें कुछ छूट दी गई है. अपेक्षाकृत कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह सात बजे से रात 7 बजे तक पाबंदी हटाई जाएगी. रात 7 बजे से सुबह सात बजे तक और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रखा जाएगा. इस दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों में सफाई, सेनेटाइजेशन और फंबिंग अभियान का काम होगा. 

उत्तर प्रदेश के जिन ज़िलों में सक्रिय केस 600 से कम हैं वहां कंटेन्मेंट ज़ोन छोड़  दुकानें और बाजार अब सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति .सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी दुकानें व बाजार , शनिवार व रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी.जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 मई तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी.

जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे.सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी. स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे. 

सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी. सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो. अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी. समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे.

इन जिलों में छूट नहीं मिली

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं.