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मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 38 केस वापस लेगी उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार

मुकदमों को वापस लेने की संस्तुति रिपोर्ट 29 जनवरी को मुज़फ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई थी.

Updated on: 06 Feb 2019, 12:39 PM

लखनऊ:

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Adityanath) मुजफ्फरनगर दंगों (Muzaffarnagar Riots) से जुड़े 38 केस वापस लेगी. मुजफ्फरनगर दंगे (Muzaffarnagar Danga) से जुड़े 38 केस वापस लेने के लिए भेजी गई रिपोर्ट में राज्यपाल की अनुमति का किया जिक्र गया है. मुकदमों को वापस लेने की संस्तुति रिपोर्ट 29 जनवरी को मुज़फ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई थी. गौरतलब है कि अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे.

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2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, बीजेपी विधायक संगीत सोम, उमेश मलिक आरोपी हैं. 

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एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत अपमानजनक भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी थी.

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एसआईटी ने आरोप लगाया कि इन आरोपियों ने 2013 की महापंचायत में भाग लिया था और अगस्त 2013 के आखिरी सप्ताह में अपने भाषणों के माध्यम से हिंसा फैलाई.  आरोपियों के खिलाफ कथित रूप से कानून का उलंघन करने, सरकारी कर्मचारियों को काम न करने देने और गलत गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप में मामला दर्ज है.