उत्तर प्रदेश के भदोही की अदालत ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार(21दिसंबर) को अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने पति की मौत के बाद प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की चाकू मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक दो बच्चों की मां शबनम अपने पति की मौत के बाद कालीन बुनाई का काम करने वाले मुसब्बिर के साथ भदोही कोतवाली के बड़ी बाग में बीते एक वर्ष से बतौर पति-पत्नी रह रहे थे.
पिछले वर्ष 2 दिसंबर को मुसब्बिर और शबनम के बीच झगड़ा हुआ.इसके बाद मुसब्बिर ने चाकू से शबनम पर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गया. घटना के बाद पड़ोसी शबनम को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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इस मामले की सुनवाई के दौरान घटना का दोषी पाते हुए द्वितीय अपरसत्र न्यायाधी शमृदुल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी मुसब्बिर को आजीवन कारावास के साथ दसहजार का अर्थदंड और आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है.जुर्माने की राशि मृतका की बेटी को देने का फैसला सुनाया गया है.
Source : IANS