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5 जुलाई से यूपी के खुल जाएंगे मल्टीप्लेक्स, जिम-स्टेडियम... लागू रहेगी कड़ाई

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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Nihar Saxena
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कड़ाई से करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमते देख लॉकडाउन में राहत चरणबद्ध तरीके से दी जाने लगी है. अब 5 जुलाई से छूट का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के मल्टीप्लेक्स समेत जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी खुल जाएंगे. हालांकि यहां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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योगी सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में घट रहे कोरोना को देखते हुए लिया है. संक्रमण दर न्यूनतम है. हर दिन ढाई लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर एक फीसदी से भी कम हो चुकी है. विगत दिवस विगत 24 घंटे में प्रदेश में 02 लाख 70 हजार 723 कोविड टेस्ट किए गए. इसी अवधि में संक्रमण के 133 नए मामले आए हैं, जबकि 228 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 83 लाख 82 हजार से अधिक टेस्ट हो चुके हैं. अब तक 16 लाख 81 हजार 208 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं.

इससे पहले यूपी सरकार ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी थी. इसके साथ ही पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन की भी अनुमति 21 जून से दे दी गई थी. कोरोना की कंट्रोल होती स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने अब सरकारी दफ्तरों में शत प्रतिशत उपस्थिति का नियम लागू कर दिया है. साथ ही कोविड नियमों के पालन की शर्त लगाई गई है. सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सभी स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी.

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