मुख्तार अंसारी को मिलेगी राहत? HC ने राज्य सरकार से तलब किया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि घोटाले के आरोप में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है.
नई दिल्ली:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि घोटाले के आरोप में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की. याची का कहना है कि वह लगातार 1996 से 2022तक मऊ सदर से विधायक रहा है. 10अप्रैल 2002को शासनादेश जारी किया गया जिसके तहत विधायक निधि से विकास कार्य किया जाना था. विधायक निधि फंड जिला विकास अधिकारी के मार्फत जारी किया जाता है।उसकी जवाबदेही होती है.
याची विभिन्न अपराधों में 25अक्टूबर 05से जेल में बंद हैं. किसी भी केस में सजा नहीं मिली है. केस के ट्रायल चल रहे हैं. 24फरवरी 21को सराय लखांसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें विधायक निधि का गठन करने का आरोप लगाया गया है. सीओ ने जांच की और रिपोर्ट पेश की. कहा कि स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया.
पुलिस चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, जबकि फंड देने की जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और याची के खिलाफ निर्दोष होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल की गई है याची के खिलाफ गबन का कोई साक्ष्य नहीं है.
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