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मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सुनाया फैसला

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इससे पहले अंसारी के खिलाफ सात सजा आ चुकी है. इसमें तीन सजा वाराणसी की विशेष कोर्ट ने सुनाई है,

Updated on: 13 Mar 2024, 03:54 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था. मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये आठवां मामला है. इससे पहले सात मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. उसमें तीन सजा वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है.

मुख्तार अंसारी को 467/120B में आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना भी सुनाया गया है.  वहीं, 420/120 में 7 वर्ष की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि साल 1987 में गाजीपुर में बंदूक का लाइसेंस लेने में कलेक्टर और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस जारी हुआ था. यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था