मुख्तार अंसारी को एक और मामले में 7 साल की सजा और 25 हजार पर जुर्माना

Mukhtar Ansari sentenced : माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के केस में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.

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Deepak Pandey
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मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा( Photo Credit : फाइल फोटो)

Mukhtar Ansari sentenced : माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के केस में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. HC ने मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया है. वहीं, एक अन्य मामले में HC ने मुख्तार अंसारी को सात साल की सजा सुनाई है. 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 506 के तहत मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि तीन अप्रैल 2000 को आलमबाग कोतवाली में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसएन द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में मुख्तार अंसारी निचली अदालत से बरी हो गए थे.  

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निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी. सरकार की अपील पर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने सजा सुनाई है. घटना के दिन पेशी से लौटते वक्त जेल में मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने बवाल किया था. जेल कर्मियों से मारपीट, पथराव और धमकाने पर एफआईआर दर्ज हुई थी.

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