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UP: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना भी लगा

Uttar Pradesh News : अदालत ने गुरुवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही उनके सहयोगी सोनू यादव भी 5 साल कैद की सजा मिली है.

Updated on: 27 Oct 2023, 04:25 PM

लखनऊ:

Uttar Pradesh News : माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. गैंगस्टर एक्ट मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है. इसी केस में उनके सहयोगी सोनू यादव (Sonu Yadav) को भी सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सोनू यादव को 5 साल की कैद और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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गैंगस्टर एक्ट के केस में MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सोनू यादव के लिए सजा का ऐलान किया है. अदालत के फैसले को लेकर माफिया डॉन ने कहा कि जज साहब, इस मामले को मेरा कोई लेनादेना नहीं है, मैं तो वर्ष 2005 से जेल में ही कैद हूं.   

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जानें किस मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को सुनाई गई है सजा

आपको बता दें कि साल 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन पर हमले मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. इन दोनों ही मूल केसों में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त हो गया था. पुलिस ने दोनों केसों में साजिश रचने का आरोपी मुख्तार अंसारी को बनाया था, लेकिन पुलिस इसे कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई. लेकिन, अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंसारी को दोषी करार दिया और उसे जुर्माना के साथ 10 साल की सजा सुनाई है. 

मुख्तार अंसारी को पहले ही इस केस में हो चुकी है सजा

कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को पहले ही सजा हो चुकी है. अदालत ने इस मामले में उसे 20 लाख की सजा सुनाई थी और साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका था. इस केस में उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया था. इस केस में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.