उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने लिया ये एक्शन

Bahubali MLA Mukhtar Ansari : उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की पुलिस ने पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Bahubali MLA Mukhtar Ansari) गैंग के सहयोगी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

Bahubali MLA Mukhtar Ansari : उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की पुलिस ने पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Bahubali MLA Mukhtar Ansari) गैंग के सहयोगी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

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Deepak Pandey
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Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क( Photo Credit : File Photo)

Bahubali MLA Mukhtar Ansari : उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की पुलिस ने पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Bahubali MLA Mukhtar Ansari) गैंग के सहयोगी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी और करीबी आनंद यादव (Anand Yadav) तथा उनकी पत्नी मीरा की 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है.

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बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के सहयोगी की कुर्की सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है. इस जमीन का गाटा संख्या 2172 और रकबा 168 कड़ी है. अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति से यह भूमि खरीदी गई थी. मऊ जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परदहा में यह भूमि है. इसे लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने संपत्ति कमाई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है.

गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला अधिकारी ने संपत्ति की कुर्की की है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ है. आनंद यादव और उनकी पत्नी मीरा यादव की ओर से अवैध तरीके से यह संपत्ति बनाई गई थी. बताया जा रहा है. मुख्तार गैंग के 'आईएस 191 गैंग' के मुख्य सहयोगी आनंद यादव था. 

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी की सुनवाई 13 मई को होगी. पत्रावली पर जवाबी हलफनामे मौजूद न होने के कारण सुनवाई टाल दी गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जमानत अर्जी पर सरकार की ओर से जनवरी में जवाबी शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसपर विधायक की ओर से 25 फरवरी को प्रत्युत्तर शपथपत्र दाख़िल किया गया है, लेकिन दोनों शपथपत्र फाइल में नहीं पाए गए. इस पर कोर्ट ने अनुभाग को दोनों शपथ पत्रों का पता लगाने का निर्देश देते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख लगा दी.

Source : News Nation Bureau

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