UP Crime News: ऑनर किलिंग मामले में बेटी की हत्यारिन मां को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Banda News: यह मामला बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र के खुरहण्ड गांव का है. अप्रैल 2020 में गांव के एक युवक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 14 वर्षीय चचेरी बहन कई दिनों से लापता है. उस समय लड़की के पिता बाहर मजदूरी करने गए थे.

Banda News: यह मामला बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र के खुरहण्ड गांव का है. अप्रैल 2020 में गांव के एक युवक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 14 वर्षीय चचेरी बहन कई दिनों से लापता है. उस समय लड़की के पिता बाहर मजदूरी करने गए थे.

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Yashodhan.Sharma
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Representational Image Photograph: (Social)

UP News:  उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ऑनर किलिंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने अपनी ही बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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यह मामला बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र के खुरहण्ड गांव का है. अप्रैल 2020 में गांव के एक युवक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 14 वर्षीय चचेरी बहन कई दिनों से लापता है. उस समय लड़की के पिता बाहर मजदूरी करने गए थे और घर पर केवल मां और बेटी ही मौजूद थीं.

पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा

शुरुआती जांच के बाद जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने गहन छानबीन शुरू की. 4 मई 2020 को पुलिस ने गांव में लड़की के घर के पीछे खुदाई करवाई. मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई खुदाई के दौरान एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान लापता नाबालिग लड़की के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई थी.

इसके बाद जब पुलिस ने मां से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. महिला ने बताया कि उसे अपनी बेटी के चरित्र पर शक था, इसी शक में उसने गला घोंटकर उसकी जान ले ली और फिर शव को घर के पीछे दफना दिया, ताकि कोई सबूत न मिले. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

केस की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया. इस दौरान तीन बार जज बदले गए और 50 से अधिक तारीखें लगीं. इसके बाद आखिरकार कोर्ट ने महिला को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी. 

फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह सजा समाज को यह संदेश देती है कि शक के आधार पर किसी की जिंदगी लेना न सिर्फ अपराध है, बल्कि उसे कानून सख्ती से दंडित करता है. महिला अब भी जेल में है और वहीं से उसे अब अपनी सजा काटनी होगी. 

 

Uttar Pradesh
      
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