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धर्मांतरण अध्‍यादेश पर पुनर्विचार करे सरकार : मायावती

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण प्रतिषेध अध्‍यादेश को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. सोमवार को बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से इस अध्‍यादेश पर पुनर्विचार करने की मांग की जबकि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने दो टूक कहा कि इस तरह का कोई कानून उसे मंज़ूर नहीं है.

Updated on: 30 Nov 2020, 10:51 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण प्रतिषेध अध्‍यादेश को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. सोमवार को बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से इस अध्‍यादेश पर पुनर्विचार करने की मांग की जबकि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने दो टूक कहा कि इस तरह का कोई कानून उसे मंज़ूर नहीं है और इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा. दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. सोमवार को बसपा अध्‍यक्ष और पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर पार्टी की मंशा को जाहिर किया.

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मायावती ने ट्वीट किया, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया. धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेक आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में कहीं भी जबरन और छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता और ना ही स्वीकार्यता है. उन्होंने आगे कहा, इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं. सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बसपा की यह मांग है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है जिसमें जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराये जाने और शादी करने पर दस वर्ष की कैद और विभिन्‍न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

गौरतलब है कि अध्‍यादेश छह महीने तक प्रभावी रह सकता है और इस अवधि के भीतर कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाना जरूरी होगा. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बल पूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पिछले दिनों उप चुनाव के दौरान उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री ने कहा था कि सरकार ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक नया कानून बनाएगी.