धर्मांतरण अध्यादेश पर पुनर्विचार करे सरकार : मायावती
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. सोमवार को बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से इस अध्यादेश पर पुनर्विचार करने की मांग की जबकि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने दो टूक कहा कि इस तरह का कोई कानून उसे मंज़ूर नहीं है.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. सोमवार को बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से इस अध्यादेश पर पुनर्विचार करने की मांग की जबकि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने दो टूक कहा कि इस तरह का कोई कानून उसे मंज़ूर नहीं है और इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा. दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. सोमवार को बसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर पार्टी की मंशा को जाहिर किया.
यह भी पढ़ें : जानिए, इस बार क्यों PM मोदी के लिए वाराणसी का दौरा होगा खास
मायावती ने ट्वीट किया, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया. धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेक आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में कहीं भी जबरन और छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता और ना ही स्वीकार्यता है. उन्होंने आगे कहा, इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं. सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बसपा की यह मांग है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है जिसमें जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराये जाने और शादी करने पर दस वर्ष की कैद और विभिन्न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह माँग।
— Mayawati (@Mayawati) November 30, 2020
गौरतलब है कि अध्यादेश छह महीने तक प्रभावी रह सकता है और इस अवधि के भीतर कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाना जरूरी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बल पूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पिछले दिनों उप चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक नया कानून बनाएगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Daughter : निसा के बर्थडे से पहले इमोशनल हुईं काजोल, बेटी के लिए बयां किया प्यार
-
Lok Sabha Elections 2024: रजनीकांथ से लेकर कमल हासन तक वोट देने पहुंचे ये सितारे, जागरूक नागरिक होने का निभाया फर्ज
-
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, होगी सीरीयस सर्जरी, काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे पति
धर्म-कर्म
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य
-
Shani Dev: शनिदेव को क्यों चढ़ाते हैं सरसों का तेल, जानें कारण और इसे चढ़ाने का सही तरीका