72 घंटे में पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने का रास्ता साफ हो गया है. अगले 72 घंटे के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है.
highlights
- 72 घंटे में UP लाया जाएगा मुख्तार अंसारी
- पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी
- 8 अप्रैल तक अंसारी को हैंडओवर किया जाएगा
लखनऊ:
तमाम सियासी विवादों और टकरावों के बीच कानूनी हथकंड़ों के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने का रास्ता साफ हो गया है. अगले 72 घंटे के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है. यूपी सरकार से जुड़े एक बड़े सूत्र ने इसकी जानकारी दी है. अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट करने की तैयारी भी हो चुकी है. यूपी की स्पेशल टीम पंजाब में पहले से है और अब एसटीएफ की टीम भी कुछ घंटों में पंजाब रवाना होगी. हाई प्रोफाइल कैदी मुख्तार को भारी भरकम सुरक्षा के साथ उत्तर प्रदेश लाया जाएगा.
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उधर, मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करने के लिए पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी भी लिखी है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 अप्रैल या उससे पहले रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी का हैंडोवर लेने को कहा गया है. अपर मुख्य सचिव गृह पंजाब ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को लिखा पत्र है. पत्र में लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रूपनगर जेल से यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा. पंजाब की 12 अप्रैल की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार पेश होगा.
मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का जिक्र भी यूपी सरकार को भेजी चिट्ठी में किया गया है. पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य कारणों का भी दिया हवाला है और साथ ही यूपी स्थानांतरित करने के लिए विधिवत सुरक्षा और मेडिकल व्यवस्थाएं कराने को कहा है.इसके अलावा पंजाब के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिफ्टिंग के लिए वाहन का बंदोबस्त करते वक्त अंसारी की मेडिकल रिपोर्टस का ध्यान रखा जाए.
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आपको बता दें कि अंसारी जनवरी 2019 से जिला जेल रूपनगर में बंद है. यूपी सरकार ने कहा कि 30 से अधिक एफआईआर और हत्या के जघन्य अपराध सहित 14 से अधिक आपराधिक मुकदमे और गैंगस्टर अधिनियम के तहत विभिन्न एमपी / एमएलए अदालतों में अंसारी के खिलाफ लंबित हैं, जहां उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की जाती है. लेकिन अंसारी को यूपी लाए जाने में पंजाब सरकार बार बार अंड़गा डालती दिखी. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार में टकराव हो गया था.
बाद में यूपी सरकार ने अनुच्छेद 32 के तहत पंजाब सरकार और रूपनगर जेल प्राधिकरण को अंसारी की कस्टडी को जिला जेल बांदा में सौंपने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को दो सप्ताह के भीतर यूपी को सौंप दिया जाए और फिर बांदा जेल में रखा जाए. शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 32 के तहत यूपी सरकार की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया.
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