UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया ऐलान किया है. अब से प्रदेश में 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं हो सकेगी. इसको लेकर योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटनेंस ऐक्ट (एस्मा) लागू कर दिया है. इसे कानून सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. पावर कॉरपोरेशन दो बिजली कंपनियों पूर्वांचल और दक्षिणांचल को PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी कर रहा है. इधर, बिजली विभाग के कर्मचारी और दूसरे विभागों के कर्मचारी लगातार इस फैसले का विरोध में लगे हैं.
क्या है एस्मा
एस्मा लागू होने के बाद से जो भी कर्मचारी हड़ताल करेंगे उसको अवैध और दंडनीय माना जाएगा. हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व भी योगी सरकार ने हड़ताल को प्रतिबंधित करने के लिए एस्मा लागू कर चुके हैं. फरवरी, 2024 में यहां एस्मा लागू करने का ऐलान किया गया था, उस वक्त किसान आंदोलन भी जोरों पर था.
यहां भी है हड़ताल पर रोक
इधर, उर्जा निगमों में तीन जनवरी तक हड़ताल करने पर रोक लगी हुई है. कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने यूपी सरकार से अनुरोध कर रखा है कि तीन जनवरी के बाद 6 माह तक ऊर्जा निगमों हड़ताल पर रोक लगाई जाए . प्रदेश सरकार की अधिसूनचा जारी होने पर उर्जा निगमों में अगले साल तीन जुलाई तक हड़ताल पर रोक लगी रहेगी.