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लव जिहाद रोकथाम बिल पास
Love Jihad: उत्तर प्रदेश में सरकार लव जिहाद पर बड़ा कानून लेकर आई है. यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम पर बिल पास कर दिया गया है. नए कानून के अनुसार अब पूरे प्रदेश में बलपूर्वक या धोखे से मंतातरण कराने पर कानून काफी सख्त होगा. सरकार ने इस कानून में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया है. इसका मतलब यह है कि अगर यूपी में रहने वाली किसी महिला को धोखे से प्रेमजाल में फंसाकर मंतातरण कराया जाता है या फिर उत्पीड़न किया जाता है तो इसको लव जिहाद माना जाएगा और उसमें उम्रकैद तक की सजा होगी. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से कराए गए मंतातरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई गई है.
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UP Assembly | UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill 2024 passed in the House
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 30, 2024
लव जिहाद कानून पर क्या बोले अखिलेश यादव
वहीं, राजधानी दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये लव जिहाद जो कानून आ रहा है, उससे भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये नौकरी थोड़ी देंगे, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी भी वे उसी रास्ते पर हैं जिसकी वजह से वे हारे हैं. ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका साम्प्रदायिकता का दीया बुझने जा रहा है. चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं. ये 'सह-योगी' हैं, जिन्होंने सहयोग दिया है.
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#WATCH | Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "...The people somehow saved the BJP government, otherwise, they would have been gone. Earlier, they had a majority but now they don't. This is not a government that will run, this is a government that will fall. Our only appeal… pic.twitter.com/1eJ3NXxRL1
— ANI (@ANI) July 30, 2024