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UP में लॉकडाउन-1 लागू, आने-जाने के लिए नहीं लेना होगा पास

लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण की समाप्ति के बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश को खोलना शुरू कर दिया गया है. हालांकि, कंटेन्मेंट जोन में कोई ढील नहीं मिलेगी. सोमवार को कई रियायतें आम जनता को मिलने जा रही हैं.

Updated on: 01 Jun 2020, 01:46 PM

लखनऊ:

लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण की समाप्ति के बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश को खोलना शुरू कर दिया गया है. हालांकि, कंटेन्मेंट जोन में कोई ढील नहीं मिलेगी. सोमवार को कई रियायतें आम जनता को मिलने जा रही हैं. इनमें सबसे प्रमुख प्रदेश के अंदर आवाजाही को लेकर है. अब एक जिले से दूसरे जिलों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी.

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यूपी सरकार ने अनलॉक-1 के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश रविवार को जारी किए. जिसमें प्रदेश के अंदर और बाहर लोगों के आनेजाने पर पाबंदी हटाई जा रही है. कहीं आनेजाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि गाजियाबाद और नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी.

टैक्सी सेवाएं भी शुरू होंगी

नई गाइडलाइन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सोमवार से सभी बस और टैक्सी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. दोपहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाकर दो लोग बैठ सकेंगे. मुख्य सचिव आरके तिवारी के जारी शासनादेश के मुताबिक सैनेटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा.

रोडवेज बसों की शुरुआत

उत्तर प्रदेस में 1 जून से रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू हो रहा है. गाइडलाइन के मुताबिक, बस में जितनी सीटें होगी बस उतने ही यात्री यात्रा कर सकेंगे. नई गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इससे पहले लॉकाउन 4 में यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था.