उत्तर प्रदेश के थाने में नाबालिग लड़की से बलात्कार एवं हत्या के मामले में पुलिस कांस्टेबल को उम्रकैद
एक किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
दिल्ली:
लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2011 में लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाने के अंदर एक किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सीबीआई प्रवक्ता आर के गौर ने बताया कि अदालत ने इस मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक इनायत उल्लाह खान को भी पांच साल की कैद की सजा सुनायी.
विशेष न्यायाधीश ने अहमद पर एक लाख रूपये और खान पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा, ‘ सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 20 दिसंबर, 2011 को मामला दर्ज किया था और निघासन थाने के अंदर किशोरी के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या के आरोप पर थाने में पहले से से दर्ज की गयी प्राथमिकी के मामले में जांच अपने हाथ में ले ली थी.’
इसे भी पढ़ें:देशद्रोह का केस दर्ज होने पर कन्हैया कुमार ने केजरीवाल सरकार का किया धन्यवाद, कहा- सत्यमेव जयते
प्रवक्ता के अनुसार इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था लेकिन अदालत ने दो को बरी कर दिया. चौदह वर्षीय किशोरी की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी बेटी भैंस को चराने के लिए खेत ले गयी थी, उसी बीच भैंस थाना परिसर में चली गयी. जब काफी देर तक लड़की नहीं लौटी तब उसकी मां थाने में गयीं. उसने अपने बेटी के शव को पेड़ से लटका पाया. मां ने बेटी के शरीर पर जख्म के निशान देखे और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है लेकिन उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए उसे फांसी के फंदे से लटका दिया गया.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य