इस वजह से पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ बेटा, केंद्रीय राज्यमंत्री टेनी ने किया खुलासा
लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri Violence Case) के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हो पाए.
नई दिल्ली:
लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri Violence Case) के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हो पाए. इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) ने खुलासा किया है कि उनका बेटा इस वक्त कहां है और वे आज क्यों नहीं कोर्ट में पेश हो पाए. लखनऊ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि शनिवार को आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होगा. बीमारी की वजह आज पेश नहीं हो पाया. उन्होंने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच होगी.
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गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि हमारे पास सारे सबूत हैं. मेरा बेटा इस समय लखीमपुर खीरी स्थित अपने आवास पर है. हमारी सरकार बिना किसी पक्षपात के मामले की जांच कर रही है, हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, क्योंकि वे पीएम की लोकप्रियता से निपट नहीं सकते हैं.
लखीमपुर खीरी केस में यूपी पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी के घर पर एक और नोटिस चिपकाया है. यूपी पुलिस का कहना है कि आशीष मिश्रा को शनिवार सुबह 11 बजे तक पेश होना है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है और कोर्ट एक जिम्मेदार सरकार, व्यवस्था और पुलिस की अपेक्षा करता है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपना समाधान नहीं है. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, हम राज्य द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं.
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीठ ने साल्वे से सवाल किया, क्या आप अन्य मामलों में भी आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नोटिस भेज रहे हैं. पीठ ने साल्वे से कहा, जब हत्या और गोली लगने से घायल होने के गंभीर आरोप होते हैं, तो देश के अन्य हिस्सों में आरोपियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है. कृपया हमें बताएं.
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पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से आगे पूछा कि क्या राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई को देने का अनुरोध किया है? साल्वे ने जवाब दिया कि यह पूरी तरह से उनके हाथ में है. हालांकि, पीठ ने साल्वे से कहा, सीबीआई भी कोई समाधान नहीं है और आप इसका कारण जानते हैं .. आप बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं.
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