जब तक सांस चलेगी, तब तक जेल में ही रहेगा उन्‍नाव रेप का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर

कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई सजा में यह साफ कर दिया गया है कि जब तक उसकी सांस चलेगी, तब तक वह जेल में ही रहेगा. साथ ही उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है.

कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई सजा में यह साफ कर दिया गया है कि जब तक उसकी सांस चलेगी, तब तक वह जेल में ही रहेगा. साथ ही उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है.

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Sunil Mishra
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जब तक सांस चलेगी, तब तक जेल में ही रहेगा उन्‍नाव रेप का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर

जब तक सांस चलेगी, तब तक जेल में ही रहेगा उन्‍नाव रेप का दोषी सेंगर( Photo Credit : File Photo)

उन्‍नाव रेप केस का दोषी और बीजेपी का निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सेंगर को दी गई सजा में यह साफ कर दिया गया है कि जब तक उसकी सांस चलेगी, तब तक वह जेल में ही रहेगा. साथ ही उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है. इसी हफ्ते पिछले मंगलवार को दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया था और आज शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई है.

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जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा, कहा- वो पब्लिक सर्वेट था, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात किया. पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया और उसकी ओर से धमकियां दी गईं. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बीते मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 20 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि यह मामला केवल रेप का नहीं है, इसमें बड़ी बात मानसिक उत्पीड़न की है.

सजा पर बहस के दौरान सेंगर के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर लोगों की सेवा में बीती है. 2002 से लगातार वो जनता की मांग पर चुनाव लड़े और विधायक बने. वकील ने यह भी कहा कि सेंगर की दो बेटियां भी हैं जो शादी के लायक हैं, ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए.

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कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले कोर्ट में चल रहे हैं. रेप के एक मामले में सेंगर को दोषी करार दिया गया है. सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने शशि सिंह को संदेह के घेरे में तो रखा लेकिन मामले में पुख्ता सबूत न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

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