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अजीबोगरीब! ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया बैलगाड़ी का चालान, लगाई अबीमाकृत वाहन की धारा

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात के नए लागू हुए नियमों ने वाहन चालकों के मन में एक खौफ सा बैठा दिया है.

Updated on: 16 Sep 2019, 10:54 AM

बिजनौर:

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात के नए लागू हुए नियमों ने वाहन चालकों के मन में एक खौफ सा बैठा दिया है. यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. आलम यह है कि कहीं हजारों में तो कहीं लाखों में चालान काटे जा रहे हैं. ऐसे में कई जगहों पर लोगों के अजीबोगरीब वजह से चालान कटने की खबरें सामने आ रही है. ऐसी ही एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सामने आया है, जहां ट्रैफिक पुलिसवालों ने एक बैलगाड़ी का ही चालान काट दिया.

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दरअसल, रियाज हसन नाम का व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों पर गया था और वहां खेत के पास में ही बैलगाड़ी खड़ी कर दी थी. इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने देखा कि बैलगाड़ी के आसपास कोई मौजूद है तो ग्रामीणों से पूछताछ की गई. इसके बाद पुलिस बैलगाड़ी को लेकर रियाज हसन के घर पहुंची और अबीमाकृत वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 81 के तहत बैलगाड़ी का एक हजार रुपये का चालान काट दिया.

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देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर 2019 से लागू हुआ है. इस एक्ट के तहत वाहन चालकों के भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं. वैसे तो नए मोटर व्हीकल एक्ट में बैलगाड़ी पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी बिजनौर जिले के साहसपुर में एक बैलगाड़ी वाले का चालान कर दिया गया. हालांकि बाद में पुलिस ने इस चालान कैंसिल कर दिया.

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