Advertisment

कमलेश तिवारी हत्याकांड: अहमदाबाद कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की दी मंजूरी

गुजरात एटीएस ने गुजरात-राजस्थान सीमा पर श्यामलाजी के पास हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्फाक और मुईनुद्दीन को गिरफ्तार किया था

author-image
Sushil Kumar
एडिट
New Update
Kamlesh Tiwari

कमलेश तिवारी( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

Advertisment

कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट ने आरोपी अश्फाक और मोइद्दीन के लिए 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली है. पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी. मामले में हर रोज नया पेच फंसता जा रहा है. वहीं हत्यारोपी ने इसे वाजिब-उल-कत्ल करार दिया है. मंगलवार को हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में गुजरात एटीएम को बड़ी कामयाबी मिली. गुजरात एटीएस ने गुजरात-राजस्थान सीमा पर श्यामलाजी के पास हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्फाक और मुईनुद्दीन को गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी के निर्वाचन पर फैसला सुरक्षित, दिवाली बाद कोर्ट सुनाएगा फैसला

मुख्य आरोपी अश्फाक और मुईनुद्दीन ने इस घटना को अंजाम दिया था. इन दोनों आरोपियों ने हत्या करने की बात कुबूल कर ली है. गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला ने बताया कि दो वांछित आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन पठान को शामलाजी के पास गुजरात-राजस्थान सीमा से गिरफ्तार किया गया है. गुजरात एटीएस को जानकारी मिली थी कि वे गुजरात में प्रवेश करने जा रहे हैं. इसी आधार पर हमने अपनी टीम को सीमा पर भेजा और उन्हें पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें- कमलेश तिवारी हत्याकांड :हत्यारों ने बताया हत्या शरीयत के मुताबिक, वाजिब-उल-क़त्ल दिया करार

वहीं इस मामले में कमलेश तिवारी हत्याकांड में हर रोज नया खुलासा हो रहा है. एक पेच सुलझता है तो दूसरा उलझ जाता है. नये खुलासे में यह बात निकलकर आई है कि हत्यारे को अपने करतूत पर कोई दुख नहीं है. हत्यारों ने बताया कि यह हत्या शरीयत के मुताबिक की गई है. जिसका उन्हें कोई अफ़सोस नहीं है. हत्यारे इसको वाजिब-उल-क़त्ल मानते हैं. हत्या करने से पहले मौलाना मोहसिन ने शरीयत के हवाले से हत्यारों का ब्रेन वॉश किया था. हत्यारे असफाक और मोइद्दीन ने कत्ल को अंजाम देने के लिए कई और मौलानाओं से सलाह मश्विरा लिया था.

Gujarat ATS ahemdabad court Maulana Ashfaq Kamlesh Tiwari Murder Case
Advertisment
Advertisment
Advertisment