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जवाहर यादव हत्याकांड: बीजेपी विधायक के पति उदयभान करवरिया समेत 4 नेता दोषी करार

23 साल पहले पूर्व विधायक और सपा नेता जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं. बृहस्पतिवार 31 अक्तूबर 2019 को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया.

Updated on: 31 Oct 2019, 04:22 PM

प्रयागराज:

23 साल पहले पूर्व विधायक और सपा नेता जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं. बृहस्पतिवार 31 अक्तूबर 2019 को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. जवाहर यादव हत्या कांड में बीजेपी विधायक के पति और बीजेपी नेता उदयभान करवरिया दोषई पाए गए हैं. इस हत्याकांड में उनके भाई पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी दोषी करार दिया गया है.

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सजा का ऐलान 4 नवंबर को किया जाएगा. एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव के पति थे जवाहर यादव.

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13 अगस्त 1996 को शाम करीब साढ़े छह बजे शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की ऑटोमैटिक हथियारों से भून कर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड का आरोप पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान और सूरजभान पर लगा.

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परिवार के पांच सदस्य नामजद भी किए गए. इस हत्याकांड में इन नेताओं को दोषी साबित होने में ही 20 साल लग गए. इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी तब मुकदमें का ट्रायल शुरु हुआ. जिसके बाद आरोपियों को जेल जाना पड़ा.