अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में सरकार से दो दिनों में मांगी जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को दो दिन में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को दो दिन में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है. याची के अधिवक्ता का कहना है कि उस पर निराधार आरोप पत्र दाखिल किया गया है. याची को सोची-समझी सियासी रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है. उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी. जिस पर, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. इसके खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. इस आरोप पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है.
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गौरतलब है कि इन दिनों मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने काफी सख्त रुख इख्यितियार कर रखा है. मुख्तार अंसारी और उनके संबंधियों की अवैध संपंत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है.
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