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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)
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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)
मस्जिद में लाउडस्पीकर (Laudspeaker) से अजान पर रोक के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा. कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया. पांच मई को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से अगली सुनवाई होगी. गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के पत्र पर जनहित याचिका कायम है. पत्र में डीएम के मौखिक आदेश पर लाउडस्पीकर से अजान पर रोक का आरोप लगाया है. याचिका में रमजान माह में लाउडस्पीकर से अजान की छूट दिए जाने की मांग की है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.
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ये है मामला
मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है. गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है. डीएम गाजीपुर ने लाउडस्पीकर से अजान (Ajan) पर रोक लगाई है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि डीएम का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है. सांसद ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से देश की जनता परेशान है. गाजीपुर जिले का प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहा है.
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हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की
लोग यहां अपने-अपने घरों में नमाज पढ रहे हैं. लेकिन डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिला में अजान पर रोक लगा दी है. पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की है. ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 भर्ती में रिक्त रह गए पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है. मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरने की मांग की है. धीरज कुमार पांडे और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है.