सिपाही आत्महत्या में FIR नहीं तो कोर्ट जायेंगे यूपी के पूर्व आईपीएस
जितेंद्र कुमार ने पुलिस विभाग द्वारा प्रताड़ित होने की बात कह अपने आप को गोली मार ली. अतः उनके मृत्युपूर्व बयान के आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए था.
उत्तर प्रदेश:
पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने थाना बीसलपुर पर तैनात यूपी 112 के सिपाही जितेंद्र कुमार द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में एक बार फिर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. डीजीपी यूपी तथा अन्य अफसरों को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि इस घटना में जितेंद्र कुमार ने पुलिस विभाग द्वारा प्रताड़ित होने की बात कह अपने आप को गोली मार ली. अतः उनके मृत्युपूर्व बयान के आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए था. इसके विपरीत उस सिपाही द्वारा अवैध सलाह से आत्महत्या करने पर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुक़दमा दर्ज हो गया और उनके किसी महिला से अवैध संबंध होने की भी बात कही जाने लगी, लेकिन अब तक मृत्युपूर्व बयान के आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है.
अमिताभ ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे इस मामले को कोर्ट जायेंगे.
अमिताभ ठाकुर का पत्र
सेवा में,
डीजीपी,
यूपी,
लखनऊ
विषय- थाना बीसलपुर पर तैनात यूपी 112 के सिपाही श्री जितेंद्र कुमार द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने विषयक
महोदय,
कृपया मेरे द्वारा प्रेषित समसंख्यक पत्र दिनांक 15/05/2021 तथा 16/05/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से मैंने मृत सिपाही श्री जितेंद्र कुमार द्वारा पुलिस विभाग से प्रताड़ित होने की बात कह अपने आप को गोली मार लेने के मामले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर उच्चस्तरीय विवेचना किये जाने तथा इस प्रकरण में
मृत सिपाही के मृत्युपूर्व बयान पर कार्यवाही करने की जगह उस सिपाही के किसी महिला से अवैध संबंध होने तथा इस कारण आत्महत्या करने की बात कहे जाने पर कार्यवाही की मांग की थी.
अनुरोध करूँगा कि इसके बाद भी अब तक इस मामले में मृत सिपाही को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है, जबकि उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले इस आशय का बयान अपने फेसबुक लाइव पर दिया था. जहाँ एक ओर उस मृत सिपाही द्वारा कथित रूप से अवैध असलाह से आत्महत्या करने पर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुक़दमा तो दर्ज हो गया है किन्तु उनके मृत्युपूर्व बयान के आधार पर उन्हें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि यह न्यूनतम विधिक आवश्यकता थी.
अतः आपसे अपने पूर्व पत्रों के क्रम में पुनः अनुरोध है कि मृत सिपाही के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर मृत सिपाही को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाए जाने की कृपा करें. अनुरोध करूँगा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं इस मामले को कोर्ट में ले आने को बाध्य होऊंगा.
भवदीय,
पत्र संख्या- AT/Complaint/84/2021
दिनांक- 18/05/2021 (अमिताभ ठाकुर)
5/426, विराम खंड,
गोमतीनगर, लखनऊ
# 094155-34526
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, एसीएस होम, यूपी, एडीजी ज़ोन तथा आईजी रेंज बरेली व एसपी पीलीभीत को कृपया अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु
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