पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले पति को सात साल की कैद

उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद की एक अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी का उत्पीड़न करने एवं उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Yogendra Mishra
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प्रतीकात्मक फोटो।( Photo Credit : फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद की एक अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी का उत्पीड़न करने एवं उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य ने कहा, ‘‘यह मामला वृन्दावन कोतवाली क्षेत्र के बाटी गांव का है.सुरीर क्षेत्र के जगरुपा गांव निवासी लांगुरिया ने अपनी बेटियों सुनीता और ममता की शादी वृन्दावन के बाटी गांव निवासी शिवचरण के पुत्रों लेखराज और ओमवीर के साथ सात मार्च 2011 को कराई थी.’’

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उन्होंने कहा,‘‘ शादी के बाद से ही ममता को उसका पति ओमवीर और ससुराल वाले दहेज के लिए मारने-पीटने लगे थे. विवाह के पांच माह बाद ही 22 अगस्त 2011 को ममता झुलस गई थी और 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में लड़की के पिता ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आर्य ने कहा, ‘‘अदालत में सभी आरोप सही पाए गए."

Source : Bhasha

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