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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल किया कैविएट 

वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं में से एक वादी रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है.

Updated on: 14 Sep 2022, 10:16 PM

प्रयागराज:

Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid ) परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं में से एक वादी रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) में कैविएट दाखिल की है. महिला उपासक ने कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर 22 के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाती है तो उस पर उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए. इसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए. इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जो कुछ भी फाइल करेगा, उसकी एक प्रति हमें दी जाएगी. 

 

गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में मंदिर पक्ष के मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी को खारिज कर दिया था . इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है. इसके साथ ही अदालत ने हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की बात कही थी.