प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला. हाईकोर्ट ने आरोपी अशद खान को राहत देने से इंकार किया है. आगरा के अशद खान पर धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां करने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है. कोर्ट ने अशद खान की याचिका खारिज की. अशद खान ने दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याची के खिलाफ आगरा के सचेंद्र शर्मा ने जगदीशपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने सुनवाई की.
Source : News Nation Bureau