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हाईकोर्ट का आदेश: शीघ्र पूरी करें अल्ताफ की मौत की न्यायिक जांच  

अल्ताफ की मौत की न्यायिक जांच शीघ्र पूरी करने व मजिस्ट्रेट की मिनिस्टीरियल जांच चार हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही  एम्स नई दिल्ली के डाक्टरों की टीम से म‌तक का नये सिरे से पोस्टमार्टम कराने का भी निर्देश दिया है.

Updated on: 11 Feb 2022, 11:31 PM

प्रयागराज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत की न्यायिक जांच शीघ्र पूरी करने व मजिस्ट्रेट की मिनिस्टीरियल जांच चार हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही एम्स नई दिल्ली के डाक्टरों की टीम से म‌तक का नये सिरे से पोस्टमार्टम कराने का भी निर्देश दिया है.यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने मृतक के पिता चांद मियां की याचिका पर दिया है. जिसमें पुलिस हिरासत में मौत की सी बी आई जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई को जांच यह कहते हुए नहीं सौंपी कि सरकार मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के साथ-साथ न्यायिक जांच करा रही हैं. कोर्ट ने कासगंज के एसपी को निर्देश दिया है कि वह मृतक की लाश कब्र से बाहर निकलवा कर सील कर नई दिल्ली एम्स में भेजें.जहां डाक्टरों की टीम द्वारा नये सिरे से लाश का पोस्टमार्टम किया जाय. लाश की सील खोलने, पोस्टमार्टम प्रक्रिया व दुबारा सीलबंद करने की हाई रेजेल्यूशन वाले कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाय.

कोर्ट ने फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश मृतक के पिता की पुलिस निगरानी में कराये गये पोस्टमार्टम से असंतोष जताने तथा तीन फीट ऊंचे नल की पाइप से आत्महत्या करने की पुलिस की थ्योरी व  फोटोग्राफ को दृष्टिगत रखते हुए दिया है. याची का कहना है कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है. इसलिए  पुलिस की पहुंच से दूर प्रदेश से बाहर पोस्टमार्टम कराया जाय.

कोर्ट ने पोस्टमार्टम की तीन प्रति तैयार कर वीडियो फुटेज व फोटोग्राफ हाईकोर्ट, न्यायिक जांच व  मजिस्ट्रेट की मिनिस्टीरियल जांच को सौंपने का निर्देश दिया है. और कहा है कि यह कार्यवाही 10दिन में पूरी कर ली जाय. कोर्ट ने कहा कि 36गवाहो़ में से 7 गवाहों का न्यायिक जांच में परीक्षण किया जा चुका है. कोर्ट ने न्यायिक जांच यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है. और मजिस्ट्रेट को मिनिस्टीरियल जांच चार हफ्ते में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है.
 
मामले के अनुसार 22 वर्षीय लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस ने अल्ताफ को रेलवे स्टेशन से उठा लिया था. थाने में ही पुलिस हिरासत में उसकी तीन फीट ऊंचे नल की पाइप से लटक कर मौत हो गई थी.