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योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के विरुद्ध FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

कोर्ट ने कहा ऐसी पोस्ट धार्मिक भावना को भड़का सकती है, इससे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है

Updated on: 12 Mar 2019, 10:35 AM

प्रयागराज:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने वाले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से साफ इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने चुनौती याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टि में यह पोस्ट धार्मिक भावना भड़काने वाली लगती है. इससे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. पोस्ट नाबालिग याची ने की है. यह विवेचना के साक्ष्यों का विषय है. जिस पर मुकदमे के विचारण के समय विचार किया जा सकता है. यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दिया.

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भारपार रानी देवरिया के इफ्तेखार अहमद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी. उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है. इफ्तेखार अहमद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया.

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याचिका में संबंधित थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. याची का कहना है कि उसने यह पोस्ट नहीं की है. मोबाइल पर आए मैसेज को अनजाने में उसके बेटे ने फॉरवर्ड कर दिया था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस आपत्तिजनक पोस्ट से धार्मिक भावना बिगड़ सकती है. इसलिए एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा. बता दें कि एफआईआर भाटपार थाने में 5 फरवरी 19 को दर्ज किया गया था.