योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के विरुद्ध FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार
कोर्ट ने कहा ऐसी पोस्ट धार्मिक भावना को भड़का सकती है, इससे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है
प्रयागराज:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने वाले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से साफ इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने चुनौती याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टि में यह पोस्ट धार्मिक भावना भड़काने वाली लगती है. इससे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. पोस्ट नाबालिग याची ने की है. यह विवेचना के साक्ष्यों का विषय है. जिस पर मुकदमे के विचारण के समय विचार किया जा सकता है. यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दिया.
ये भी पढ़ें - Lok Sabah Election 2019 : आइए जानते हैं हुड्डा के गढ़ रोहतक संसदीय क्षेत्र के बारे में
भारपार रानी देवरिया के इफ्तेखार अहमद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी. उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है. इफ्तेखार अहमद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया.
ये भी पढ़ें - गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका
याचिका में संबंधित थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. याची का कहना है कि उसने यह पोस्ट नहीं की है. मोबाइल पर आए मैसेज को अनजाने में उसके बेटे ने फॉरवर्ड कर दिया था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस आपत्तिजनक पोस्ट से धार्मिक भावना बिगड़ सकती है. इसलिए एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा. बता दें कि एफआईआर भाटपार थाने में 5 फरवरी 19 को दर्ज किया गया था.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां