Gyanvapi Masjid: वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी, कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सोमवार को वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी चुकी है. कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. आज कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई.
नई दिल्ली:
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद मामले में सोमवार को वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी चुकी है. कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. आज कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई. इसमें दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में कोर्ट मंगलवार को कोई फैसला सुना सकता है. आज से शुरू हुई सुनवाई को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में किए जाने का आदेश दिया था. इसके बाद आज ये सुनवाई हुई. सुनवाई में जिला जज ने आदेश दिया कि कोर्ट में सिर्फ इस मामले से जुड़े वकील ही मौजूद होंगे. आज कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के कुल 23 लोग मौजूद थे.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत कल कोई अहम फैसला सुना सकता है. इसे लेकर अदालत में कुल तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इसमें दोनों पक्षों की ओर से अलग—अलग मांग की गई है. हिंदू पक्ष की ओर से लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास रेखा पाठक ने याचिका दाखिल की है और अपनी मांगें रखी हैं. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी की ओर याचिका अदालत में दाखिल की गई है.
ये है हिंदू पक्ष की मांगे
हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के छोर स्थित श्रंगार गौरी की दैनिक पूजा करने की मांग के साथ वजूखाना में मिले शिवलिंग की पूजा, नंदी के उत्तर में दीवार तोड़कर मलबा हटाना, शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे के साथ मस्जिद से वजूखाना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई है.
कोर्ट ने आठ सप्ताह में सुनवाई का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जिला जज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और इसके लिए सु्प्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को आठ हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
HIGHLIGHTS
- कोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है
- आज कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई
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