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ज्ञानवापी केस : 30 मई को होगी अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने कहा- हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाए

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (gyanvapi masjid) को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें रखीं. हिंदू पक्ष ने कहा कि कोर्ट में हमने अपनी बात रखी है.

Updated on: 26 May 2022, 04:37 PM

नई दिल्ली:

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (gyanvapi masjid) को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें रखीं. हिंदू पक्ष ने कहा कि कोर्ट में हमने अपनी बात रखी है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाए. कोर्ट में करीब 2 घंटे तक तीखी बहस हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि अब ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई 30 मई यानी सोमवार को होगी. 

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मई तय की है. सोमवार को दोपहर दो बजे से मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी. जिला जज ने गुरुवार को नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई की. 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली मस्जिद पक्ष की दाखिल याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का जिला जज को निर्देश दिया है. बीते 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केस की जटिलता और संवेदनशीलता के मद्देनजर इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से स्थानांतरित करके वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था.