ज्ञानवापी मामला : हिंदू पक्ष के दावों पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति, 4 जुलाई को अगली सुनवाई
वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मामले की पोषणीयता (मामला सुनने योग्य है या नहीं) पर बहस हुई.
नई दिल्ली:
वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मामले की पोषणीयता (मामला सुनने योग्य है या नहीं) पर बहस हुई. मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं. हिंदुओं के दावे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्तियां दर्ज कराईं. कोर्ट ने 4 जुलाई तक सुनवाई को टाल दिया है. उधर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने को कहा है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 जुलाई को रखी है.
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में अब चार जुलाई को अगली सुनवाई होगी. इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं. कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के मुकदमे पर प्वाइंट टू प्वाइंट आपत्ति दर्ज कराई. इस मामले में अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. हालांकि, इस मामले में हिंदू पक्ष ने अभी तक अपनी दलीलें नहीं रखी हैं.
ज्ञानवापी मस्जिद केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 जुलाई को अगली तारीख रखी है. मुस्लिम पक्ष को याचिका की प्रति देने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे ने अगली तारीख नीयत कर दी. मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के लिए अगली तारीख मिली है.
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