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इलाहाबाद हाईकोर्ट( Photo Credit : File Photo)
काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद व सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की पांच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के विवादित स्थल का सर्वे कराने एवं सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है, जिसमें दो याचिकाओं की बहस पूरी हो चुकी है. अन्य की सुनवाई जारी है.
राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया. सरकार का कहना है कि वह कानून व्यवस्था कायम रखने व कोर्ट आदेश का अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार की तरफ से दो हफ्ते का समय मांगा गया. उस दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक की विस्तृत रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए दाखिल होगी.
इसके बाद मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से नजीरों बहस की गई. कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 सितंबर तय होगी. आपको बता दें कि वहीं, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी के जिला जज ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है.
Source : Manvendra Pratap Singh