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उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालय आएंगे.

Updated on: 18 Apr 2020, 08:31 AM

लखनऊ:

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाने के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) कारण बंद सरकारी कार्यालय 20 अप्रैल से खुल जाएंगे. सरकारी कार्यालयों के खुलने से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. दिशा-निर्देश में बताया गया है कि सरकारी कार्यालयों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए, जिसका सरकारी कामकाज पर असर भी न पड़े. मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालय आएंगे. वहीं समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा. इन समूह के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

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जरूरत पड़ने पर ऑफिस भी बुलाया जाएगा

राजेंद्र तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष समहू ग और घ के कर्मचारियों का रोस्टर अलटरनेट दिन पर तैयार कर सकते हैं. उन्हीं कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाए, जिनका आना जरूरी हो. जो कर्मचारी घर से काम करेंगे, उन्हें घर से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से संपर्क में रहना होगा और जरूरत पड़ने पर ऑफिस बुलाया जाएगा. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग अपनी सेवाएं पहले की तरह से देते रहेंगे. इसमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर विकास विभाग शामिल हैं. 

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स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा

मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारियों की 20 तारीख से कार्यालय ज्वाइन करने के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने भी आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में रह रहे हैं. उनके ऑफिस आने के संबंध में कोई भी निर्णय स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा.