प्रवासी मजदूरों के लिए सौगात, 90 दिन UP में काम करने पर 5 लाख का बीमा और इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब तक करीब 32 लाख श्रमिकों की सुरक्षित और ससम्मान वापसी हो चुकी है. अब यह सिलसिला थमता सा नजर आ रहा है.
लखनऊ:
कोरोना संकट के कारण दूसरे प्रदेशों में रह रहे श्रमिकों और कामगारों की वापसी उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब तक करीब 32 लाख श्रमिकों की सुरक्षित और ससम्मान वापसी हो चुकी है. अब यह सिलसिला थमता सा नजर आ रहा है. अब सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वापस आने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है. सरकार ने इस समस्या के हल की भी मुकम्मल कार्ययोजना बना ली है.
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उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है. इसके तहत प्रवासी श्रमिक 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी करेंगे तो उनको विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा. श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई, बीमारी में सहायता और पांच लाख तक का बीमा के अलावा और भी कई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेंगे. इन श्रमिकों को सुविधाओं का लाभ श्रम विभाग की संस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा मिल सकेगा.
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इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण करवाना होगा. 90 दिन प्रदेश में काम करने के बाद उन्हें जिला श्रम अधिकारी के या जनसुविधा केंद्र पर 20 रुपये में अपना पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा 3 साल तक 20-20 रुपये नवीनीकरण फीस देनी होगी. श्रमिकों को 90 दिन प्रदेश में काम करने का खुद का घोषित प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा. जिसके बाद उन्हें करीब 17 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा.
इन योजनाओं का भी मिलेगा लाभ
- पंजीकृत महिला श्रमिकों के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन महीने का न्यूनतम वेतन और एक हजार रुपये.
- पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को 6 हजार रुपये की राशि.
- अधिकतम दो बच्चे पैदा होने पर बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए लड़का होने पर 12 हजार रुपये सालाना और लड़की होने पर 15 हजार रुपये दो साल तक.
- पहली और दूसरी संतान लड़की होने पर 18 साल तक फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 25 हजार रुपये और दिव्यांग लड़की होने पर 50 हजार रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट जमा होगा.
- श्रमिकों के दो बच्चों को प्राथमिक से उच्चतम शिक्षा के लिए हर महीने 100 से 5 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति.
- मेधावी छात्रों को कक्षा 5 से लेकर उच्च शिक्षा के लिए सालाना 4 हजार से 22 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति.
- 14 साल तक के बच्चों को आवासीय विद्यालयों में निशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी.
- बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की रकम की प्रतिपूर्ति.
- बेटी के विवाह के लिए 55 हजार और अंतर्जातीय विवाह के लिए 61 हजार दो बेटियों को मिलेंगे.
- शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार और आवास पर बिजली की सुविधा मिलेगी.
- आवास के लिए जमीन लेने और मकान बनाने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
- चिकित्सीय सुविधा के लिए 3 हजार रुपये सालाना खाते में जमा होंगे. गंभीर बीमारी होने पर पूरा खर्चा सरकार उठाएगी.
- अपंगता की स्थिति में आजीवन 1500 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी.
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