नोएडा में 30 जून तक धारा-144 लागू, जारी की गई नई गाइडलाइन
गौतमबुद्धनगर जिले में 30 जून तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. जिले की अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने धारा 144 के तहत दिशानिर्देश जारी किया है.
highlights
- कोरोना संक्रमण को देखते हुए नोएडा में धारा-144 लागू कर दिया गया है
- आवश्यक सेवाओं व वस्तुएं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा
- शहर में धारा-144, 30 जून तक लागू रहेगा
नोएडा :
गौतमबुद्धनगर (नोएडा) जिले में 30 जून तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. जिले की अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने धारा 144 के तहत दिशानिर्देश जारी किया है. अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना के कारण फैल रही महामारी को शासन ने आपदा घोषित किया है. इसी वजह से आंशिक कोरोना कर्फ्यू के निर्देश जारी किए गए हैं. इसी को देखते हुए शहर में 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी. गाइडलाइंस के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं व वस्तुएं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
वहीं शादी समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होगी. कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम होने पर जिले में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू होगा, शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.
गौतमबुद्धनगर ज़िले में 30 जून तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई. ज़िले की अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने धारा 144 के तहत दिशानिर्देश जारी किया. #UttarPradesh pic.twitter.com/2IsTLYSUwL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 1, 2021
होटलों में सिर्फ होम डिलिवरी ही जारी रहेगी. फिलहाल वहां बैठ कर खाना खाने की अनुमति नहीं है. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी यात्रियों की 50 फीसदी क्षमता के चलाए जाने को अनुमति दी गई है. आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना के मामलों पर रिपोर्ट देगी. कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर तरह की गतिविधि पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी. कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना इजाजत के नहीं किया जाएगा.
बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में पांच य उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. धारा 144 उस समय लागू किया जाता है जब किसी जगह शांति व्यवस्था कायम करना हो या आपात स्थिति को संभालना हो. वहीं अगर किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो, तब धारा-144 लगाई जाती है.
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गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर जनपद में रविवार को और नौ लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं जिसके साथ ही जिले में इस महामारी के मामले बढ़कर 414 हो गये. जिला निगरानी अधिकारी सुनील दोहरे ने बताया कि रविवार को कोविड-19 की आई जांच रिपोर्ट के अनुसार जनपद में और नौ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए.
उन्होंने बताया कि जनपद में अब कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 414 हो गई है जिनमे सात मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि 294 लोग उपचार के बाद ठीक हो कर घर जा चुके हैं. अब 113 मरीजों का यहां के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
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