यूपी- अब दोपहिया पर बैठना है तो लगाना होगा हेलमेट, चार साल से बड़े बच्चे के लिए भी अनिवार्य
अब एक नवंबर से प्रदेश में हेलमेट को लेकर सख्ती शुरू हो गई है. दोपहिया वाहन चालक का बिना हेलमेट तीन बार से अधिक चालान कटने पर उसका वाहन सीज कर दिया जाएगा.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर अब तक सिर्फ वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य था लेकिन आज से प्रदेश सरकार ने नए मोटक व्हीकल एक्ट को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. अब एक नवंबर से प्रदेश में हेलमेट को लेकर सख्ती शुरू हो गई है. दोपहिया वाहन चालक का बिना हेलमेट तीन बार से अधिक चालान कटने पर उसका वाहन सीज कर दिया जाएगा. अदतन यातायात के नियमों का पान न करने वालों से तीन गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही गाड़ियों के लिए चालक के साथ बगल वाली सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी.
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट को एक सितंबर से पूरे देश में लागू किया जा चुका है. प्रदेश में इस पर विरोध को लेकर कुछ छूट दी जा रही थी. दो महीने तक सरकार ने लोगों को छूट दी. लोग इसके बाद भी यातायात को नियमों का उल्लंघन करते रहे. इसके बाद सरकार ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है.
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चार साल से बड़ा है बच्चा तो लगाना होगा हेलमेट
अगर आपका बच्चा चार साल से बड़ा है और आप उसे दोपहिया वाहन से लेकर जा रहे हैं तो उसे भी हेलमेट बनाया होगा. नए एक्ट की धारा (129) के तहत चार वर्ष से अधिक की आयु वाला जो भी शख्स दोपहिया की सवारी कर रहा है, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है. वहीं, धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा.
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तीन बार चालान कटा तो सीज होगा वाहन
अदतन यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर तीन बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर यातायात कर्मी जुर्माना वसूलेंगें. इसके साथ ही गाड़ी भी सीज की जाएगी. अगर इसके बाद से भी वाहन नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. फिलहाल हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. जानबूझकर नियमों का पालन न करने पर दो हजार रुपये, दो से अधिक सवारी पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
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