जौनपुर: पूर्व सांसद को उम्रकैद की सज़ा, ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक अदालत ने सोमवार को मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई.

उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक अदालत ने सोमवार को मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई.

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Chirag Sukhija
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Umakant Yadav( Photo Credit : File Photo)

उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक अदालत ने सोमवार को मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई. मामले में सात अन्य को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने पूर्व सांसद पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.  मामला फरवरी 1995 का है, जब जौनपुर में शाहगंज राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के लॉकअप में बंद राज कुमार यादव को छुड़ाने के प्रयास में कांस्टेबल अजय सिंह, लल्लन सिंह और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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सरकारी अधिवक्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शाहगंज जीआरपी में पदस्थापित कांस्टेबल रघुनाथ सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि फरवरी 1995 में राइफल और पिस्टल से लैस उमाकांत यादव अपने साथियों के साथ जीआरपी चौकी पर आया था.

उमाकांत यादव ने लॉकअप में बंद राज कुमार यादव को जबरन छुड़ाने की कोशिश की. उसने गोली चला दी और फायरिंग में अजय सिंह और लल्लन सिंह के अलावा एक अन्य की मौत हो गई. बताया जाता है कि पूर्व सांसद उमाकांत यादव ने उस समय दिन दहाड़े गोलियां बरसाई थी जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. एक समय ये केस एमएलए कोर्ट प्रयागराज शिफ्ट हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिरसे केस दीवानी न्यायालय जौनपुर में आया और MP-MLA कोर्ट में भेज दिया गया. 

Source : IANS

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