logo-image

लव जिहाद पर बरेली में पहली FIR दर्ज, गिरफ्तारी के आदेश

बरेली के देवरनियां थाने में शनिवार को शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने की एफआई दर्ज की गई है. पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी के गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं.

Updated on: 29 Nov 2020, 01:35 PM

बरेली:

योगी सरकार की कैबिनेट ने पिछले दिनों 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून पास किया गया. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. इस कानून के तहत बरेली में पहला केस भी दर्ज हो गया है. बरेली में पिता ने अपनी बेटी को बरगलाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. 

यह भी पढ़ें : अमित शाह की बात भी नहीं आई काम, अपने रुख पर अड़े किसान

दरअसल, बरेली के देवरनियां थाने में शनिवार को शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने की एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी के गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं. बताया गया कि देवरनिया के एक गांव निवासी एक शख्स ने रिपोर्ट लिखाई है कि उनकी बेटी से पढ़ाई के दौरान गांव के ही निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली. अब वह बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है.

यह भी पढ़ें : PM मोदी आज करेंगे 'मन की बात', कोरोना वैक्सीन पर दे सकते हैं जानकारी

उन्होंने कई बार उवैस को समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना. इसका विरोध करने पर वह उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है. पुलिस के अनुसार, यूपी सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है. शनिवार रात देवरनिया थाने में इसी कानून के तहत उवैस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : यूपी में 2 दिन बंद रहेंगी शराब, बीयर की दुकानें, जानें वजह

बता दें कि शनिवार को ही जबरन धर्मांतरण को लेकर यूपी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दी है. इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 15 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है. वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है. अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी.