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हर्ष फायरिंग में बीजेपी विधायक के बेटे पर मुकदमा हुआ दर्ज

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जश्न के दौरान गोली चलाने के मामले में विधायक के बेटे पर मामला दर्ज किया गया है. हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है. सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने अपनी नाक बचाने के लिए मामला दर्ज कर लिया.

Updated on: 22 Feb 2020, 11:37 AM

बुलंदशहर:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जश्न के दौरान गोली चलाने के मामले में विधायक के बेटे पर मामला दर्ज किया गया है. हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है. सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने अपनी नाक बचाने के लिए मामला दर्ज कर लिया. गुरुवार को खुर्जा के बीजेपी विधायक विजेंद्र सिंह खटीक के बेटे विकास खटीक का गोली चलाते वीडियो वायरल हुआ. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

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बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि IPC की धारा 336 के तहत दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच कर रहे कुमार ने कहा कि जांच जल्द ही समाप्त हो जाएगी. उचित कानूनी कार्रवाई के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.

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संसद ने 2019 में शस्त्र (संशोधन) अधिनियम पारित किया था. जिसके कारण किसी भी जश्न में गोली चलाना प्रतिबंधित है. इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना या दो साल के कैद की सजा का प्रावधान है.