UP: दोनों हाथ काटे फिर निकाला कलेजा, दो साल की मासूम की बलि देने वाले 2 तांत्रिकों को मिली उम्रकैद

UP News: अदालत ने मासूम बच्ची की बलि देने के मामले में दोषी पाये जाने पर ये सजा सुनाई है. दोनों ने बच्ची का अपहरण कर अपने घटिया इरादों को अंजाम दिया था.

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Yashodhan.Sharma
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Fatehpur Court

Fatehpur Court Photograph: (social)

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दो तांत्रिकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि अपर जिला जज कोर्ट नंबर 1 ने दोषियों हेमराज और ननकू पर 28, 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मासूम बच्ची की बलि देने के मामले में दोषी पाये जाने पर ये सजा सुनाई है. ये हैवानियत 21 मार्च 2019 की है, जब बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव में होली के दिन दो वर्षीय कंचन का अपहरण किया गया था. इसके बाद दोनों हैवानों ने उसकी धारदार हथियार से काटकर जान ले ली थी.

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ये है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों और साक्ष्यों के आधार पर तांत्रिक हेमराज और ननकू ने देवी मां को खुश करने और सिद्धि पाने के लिए बच्चों का अपहरण कर उनकी बलि चढ़ाते थे. बच्ची कंचन भी इसी दरिंदगी की शिकार हुई थी. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन मासूम कंचन फाग देखने के लिए घर से बाहर निकली थी. काफी देर तक वापस घर न लौटने पर मासूम की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला था. दूसरे दिन एक नाले में मासूम का शव मिला पड़ा मिला था. बच्ची के दोनों हाथ कटे थे. वहीं, शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाला गया था.

हाथ काटे फिर निकाला कलेजा...

इसके बाद पुलिस ने मृतक बच्ची के दादा जी बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव के रहने वाले राम खेलावन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी. विवेचना के दौरान गवाहों से पता चला था कि गांव का ही रहने वाला तांत्रिक हेमराज और उसका चेला ननकू देवी-देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाता है. इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की. इस दौरान आरोपियों ने बताया था कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद गड़ासे से उसके दोनों हाथ काटे और फिर कलेजा निकाल कर बलि चढ़ा दी थी. इसके बाद लाश को नाले में फेंक दिया था.

पहले भी कर चुके हैं कई हत्याएं 

बता दें कि सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने धारा 363, 302 और 201 के तहत दोनों तांत्रिकों को दोषी ठहराया है. उन्हें आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. 

उम्र कैद की मिली सजा

इस हैवानियत के बाद बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. इसके बाद जांच में ग्रामीणों और अन्य साक्ष्यों से पता चला कि आरोपी तांत्रिक थे और उन्होंने पहले भी इसी तरह के जघन्य अपराध किए थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

 

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