निर्यात के मालभाड़े पर निर्यातकों को मिलेगी 25% तक की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं, कृषि एवं औद्योगिक औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गों काम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए गुड न्यूज है.

उत्तर प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं, कृषि एवं औद्योगिक औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गों काम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए गुड न्यूज है.

author-image
Deepak Pandey
New Update
Exporters

निर्यात के मालभाड़े पर निर्यातकों को मिलेगी 25% तक की आर्थिक सहायता( Photo Credit : File Photo)

उत्तर प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं, कृषि एवं औद्योगिक औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गों काम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए गुड न्यूज है. ऐसे निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और निर्यात को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब निर्यात के माल भाड़े पर 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देगी. जिसे निर्यात के बाद निर्यातकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए निर्यातकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

Advertisment

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निर्यातकों को माल भाड़े पर आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसे जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. जिसका लाभ उन निर्यातकों को मिलेगा, जो नाशवान वस्तुओं का एयर कार्गो के माध्यम से निर्यात करते हैं.

औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि निर्यातकों को वायुमार्ग से किए गए गए निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैंडलिंग से संबंधित अन्य व्यय भी सम्मिलित होंगे) पर व्यय धनराशि का 25 प्रतिशत अथवा 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से (जो भी कम हो) आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी.

जिसके लिए निर्यातकों को पोर्टल पर दावों को ऑनलाइन फाइल करना होगा. निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात उत्पाद वायुमार्ग से विदेषी क्रेता को भेजे जाने के उपरांत, भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अंदर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करना होगा. जिसे संबंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा पोर्टल पर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किया जाएगा. आपत्ति न होने पर भुगतान कर दिया जाएगा. यह सुविधा प्रदेश की उन्हीं निर्माता, वाणिज्यिक निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी.

Source : News Nation Bureau

Uttar Pradesh Export Exporters
      
Advertisment