समाजवादी पार्टी के सांसद व यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. जबरन नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमीन हथियाने के मामले में उनके खिलाफ अब मनी लांड्रिंग का शिकंजा कस सकता है. इसके लिए ईडी तैयारी में जुट गई है और संबंधित FIR को जुटाना शुरू कर दिया है.
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मनी लान्ड्रिंग केस दर्ज होने के बाद जबरन नियम के विरुद्ध बनाई गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा. दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक ईडी के लखनऊ स्थित कार्यालय से रामपुर के डीएम और एसपी को पत्र लिख कर आजम खान, पूर्व सीओ सिटी आले हसन और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ सभी मुकदमों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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धोखाधड़ी के मामलों में कहीं भी FIR दर्ज होने की स्थिति में ईडी को मनी लान्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज करने का अधिकार है. जांच में अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिलने पर ईडी इन्हें जब्त कर सकती है. हालांकि इस संबंध में ईडी के उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया.
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पिछले कुछ दिनों में आजम खान, पूर्व सीओ सिटी आले हसन और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ रामपुर में कुल 27 FIR दर्ज कराए गए थे. इनमें से 25 FIR किसानों ने और 2 जिला प्रशासन ने करवाए थे. किसानों का आरोप है कि आजम खान ने सपा शासन काल में मंत्री रहने के दौरान जबरन उनकी जमीनों को हथिया लिया.
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आजम खां के खिलाफ जमीन के मामले में कुल 27 मुकदमें अजीमनगर में दर्ज हैं. जबकि राजस्प परिषद में 14 मुकदमें बिना अनुमति के अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदने के आरोप में चल रहा है.
HIGHLIGHTS
- ईडी ने अगर केस दर्ज किया तो संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा
- आजम खान समेत पूर्व सीओ सिटी आले हसन पर भी कसेगा शिकंजा
- आजम खान पर जमीन कब्जाने के मामले में 27 FIR दर्ज हैं
Source : News Nation Bureau