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आजम खान के विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगा और डिप्टी सीएम केशव मौर्या ने ये बड़ी बात कह डाली

जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 15 दिन में पीडब्ल्यूडी की रोड से अवैध कब्जा खाली करने और क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये जमा करके का आदेश जारी किया गया है.

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Yogendra Mishra
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आजम खान के विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगा और डिप्टी सीएम केशव मौर्या ने ये बड़ी बात कह डाली

केशव प्रसाद मौर्या।

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जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 15 दिन में पीडब्ल्यूडी की रोड से अवैध कब्जा खाली करने और क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये जमा करके का आदेश जारी किया गया है. इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने निशाना साधा है.

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उन्होंने कहा कि इसका देश और प्रदेश के लोगों को स्वागत करना चाहिए कोई पद पर रहकर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है तो कानून के अंतर्गत कार्यवाही जरूर होगी. कोई भी कार्यवाही होती है तो विपक्ष कहता है बदले की कार्यवाही हो रही है. आपको लगता है एसडीएम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है तो आप आगे अपील कीजिये.

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सत्ता में रहकर गलत किया है तो आज कार्रवाई हो रही है. आरक्षण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है. जबतक BJP की सरकार है आरक्षण से छेड़छाड़ किसी कीमत पर नही होने दिया जाएगा. प्रियंका गांधी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कर्नाटक की चिंता करनी चाहिए न कि उत्तर प्रदेश की.

आजम के खिलाफ आया आदेश

जौहर यूनिवर्सिटी गेट के मामले में उप जिलाधिकारी के न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि जिला जज के न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई थी, जो खारिज हो गई है. इसलिए हमें हाईकोर्ट जाने के लिए समय दिया जाए. कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है.

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अब इस मामले की एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ है. इसमें मार्ग पर से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है. इस मार्ग के रास्ते में जौहर यूनिवर्सिटी ने गेट बना रखा है. अब जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि PWD का ये मार्ग है. इस पर गेट नही बन सकता.

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आज आदेश हुआ है कि 15 दिन के भीतर जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग से कब्ज़ा हटा लिया जाए. इसके अलावा 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया है. साथ ही 9 लाख 10 हज़ार रुपये प्रति माह मुकदमा चलाने के दिन से भी जमा करने का आदेश दिया गया है.

Source : News Nation Bureau

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