मुख्तार अंसारी के पेरोल को रद्द करने संबंधी चुनाव आयोग की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा था कि अंसारी के बाहर होने की स्थिति में कानून-व्यवस्था की हालत बिगड़ सकती है।
नई दिल्ली की सीबीआई अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए मुख्तार अंसारी को 15 दिन का पेरोल दिया था।
इस मामले में बताते चलें कि मुख्तार के वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी मऊ की सदर सीट से चुनाव मैदान में हैं। मुख्तार अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता हैं। उनकी आपराधिक छवि के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का टिकट देने से इनकार कर दिया था।
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मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। उन पर इस समय हत्या, धमकी और फिरौती के कुल 13 मुकदमे चल रहे हैं।
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Source : News Nation Bureau