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गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. ये आदेश मऊ के जज ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

Updated on: 02 Apr 2021, 03:02 PM

मऊ:

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. ये आदेश मऊ के जज ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. थाना दक्षिण टोला में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की पत्रावली के सुनवाई के दौरान विशेष अभियोजन अधिकारी कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रामअवतार प्रसाद ने मुख्तार अंसारी को जिला कारागार रोपर पंजाब से 13 अप्रैल को अंतर्गत धारा 267 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जरिए वारंट भी तलब करने का आदेश दिया है.

 बता दें कि पंजाब पुलिस ने बुधवार को 2019 के एक जबरन वसूली करने के मामले में अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था.  इस दौरान मुख्तार अंसारी को जिस एंबुलेंस में कोर्ट लाया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का था. एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी41 एटी 7171 है और यह बाराबंकी जिले की है. गाड़ी की पंजीकरण की अवधि 2017 में ही खत्म हो गई थी. तब से इसे नवीनीकृत नहीं कराया गया है. इसके अलावा जिस अस्पताल में यह एम्बुलेंस पंजीकृत थी, उसका नाम भी संदिग्ध है.

नाम न बताते हुए बाराबंकी आरटीओ के एक अधिकारी ने कहा कि पंजीकरण के अलावा गाड़ी की फिटनेस भी 2017 में समाप्त हो गई थी. इस पूरे मामले में सबसे पेचीदा बात यह है कि पंजाब की रोपर जेल से मुख्तार अंसारी को ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की एम्बूलेंस का इस्तेमाल किया गया. बता दें कि पंजाब पुलिस ने बुधवार को 2019 के एक जबरन वसूली करने के मामले में अंसारी को कोर्ट में पेश किया था.