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'UP में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो, वह गलत काम करे', CM योगी का कड़ा संदेश 

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ का कहना है कि हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है. प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में न आएं.

Updated on: 22 Jul 2021, 06:47 AM

highlights

  • सीएम योगी ने अपराधियों को दिया कड़ा संदेश
  • युवाओं से की बहकावे में ना आने की अपील
  • कई अपराधियों की संपत्ति जब्त कर चुकी योगी सरकार 

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपराधियों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्‍त करवानी हो, वह गलत काम करे. सीएम योगी ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से यह भर्ती हुई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. सरकार की व्यवस्था अनुशासन और परिश्रम से चलती है. हमारा कार्य जनता की सेवा करना है. हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है. प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में न आएं.

आबकारी निरीक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने यूपीपीएससी को निष्पक्षता से इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को लगातार लाभ प्रदान करना है. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी. सीएम ने कहा कि सभी भर्ती बोर्डो से साफ कह दिया गया कि युवाओं के साथ पक्षपात न हो.

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अपराधियों पर एक्शन जारी
योगी सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध सम्पत्तियों के जब्तीकरण  किया गया है. इसमें से सर्वाधिक कार्यवाही जनवरी 2020 से अब तक की गयी है. इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब, 22 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति गैगेंस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गयी है. अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13 हजार 7 सौ से अधिक अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किये जा चुके हैं, जिनमें 43 हजार से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है. उन्होंने बताया कि अब तक गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के तहत 1431 प्रकरणों में 15 अरब, 74 करोड़, 5 लाख रूपये से अधिक की चल अचल अवैध सम्पत्तियों पर श‍िकंजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण एवं अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है.

वाराणसी जोन में सबसे अधिक कार्रवाई
गैंगस्टर अधिनियम में सर्वाधिक एक्शन वाराणसी जोन में लिया गया, जहां पर कुल 420 प्रकरणों में 2 अरब, 2 करोड़, 29 लाख रूपये से अधिक, गोरखपुर जोन में 208 प्रकरणों में 2 अरब, 64 करोड़, 85 लाख रूपये से अधिक तथा बरेली जोन में 1 अरब, 84 करोड़, 82 लाख रूपये से अधिक की सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी.  अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया किया गया है, विगत 20 मार्च 2017 से 20 जून 2021 तक की अवधि में कुल 139 अपराधी गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हैं और 3196 घायल हुये हैं. इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये वीर गति को प्राप्त हुए तथा 1122 पुलिस कर्मी घायल भी हुए हैं.