सीएम योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा, 20 साल पुराने मर्डर केस में मिली बड़ी राहत

प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने सीजेएम महाराजगंज के आदेश को सही मानते हुए इस मामले में दायर पिटीशन को खारिज कर दिया है.

प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने सीजेएम महाराजगंज के आदेश को सही मानते हुए इस मामले में दायर पिटीशन को खारिज कर दिया है.

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Dalchand Kumar
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

20 साल पुराने पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव मर्डर केस में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है. प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने सीजेएम महाराजगंज के आदेश को सही मानते हुए इस मामले में दायर पिटीशन को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने सीजेएम के पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को कायम रखने के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीएम योगी के खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा.

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साल 1999 में महाराजगंज में पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की हत्या हुई थी. इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था. महाराजगंज की सपा नेता तलत अजीज ने यह केस दर्ज कराया था. हालांकि सीएम योगी ने भी तलत अजीज व अन्य के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी.

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इस केस की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी. जिसके बाद सीबीसीआईडी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सीजेएम में लगा दी थी. फाइनल रिपोर्ट को पिछले साल महाराजगंज की सीजेएम कोर्ट ने भी सही माना था. लेकिन सीजेएम के आदेश को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी. दोनों ही मामलों में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दाखिल पिटीशन खारिज कर दिया है.

यह वीडियो देखें-  

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