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चिन्मयानंद की वकील की मांग- पुलिस को लॉ छात्रा और अन्य 4 पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दे कोर्ट

मामले की जांचे के लिए बनी एसआईटी ने लॉ की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में एसआईटी प्रमुख नवीन अरोड़ा ने कहा था कि लड़की के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं. इन्हीं सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है

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Aditi Sharma
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चिन्मयानंद की वकील की मांग- पुलिस को लॉ छात्रा और अन्य 4 पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दे कोर्ट

चिन्मयानंद की वकील( Photo Credit : फोटो- ANI)

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पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर लॉ छात्रा से रेप के मामले में छात्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. चिन्मयानंद की वकील पूजा सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि वो पुलिस को छात्रा और उसके पिता समेत चार साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज करने का आदेश दें. पूजा सिंह का आरोप है कि छात्रा और उसके पिता ने तीन साथियों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से वसूली के लिए उनपर झूठा आरोप लगाया. पूजा सिंह ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

बता दें, मामले की जांचे के लिए बनी एसआईटी ने लॉ की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में एसआईटी प्रमुख नवीन अरोड़ा ने कहा था कि लड़की के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं. इन्हीं सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है.

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वहीं दूसरी तरफ स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंप दी हैं. इसी के साथ उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी है कि वीडियो क्लिप की रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से अभी तक नहीं आई है और इसमें 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है. इस बीच छात्रा की ओर से भी कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है जिसमें स्वामी चिन्मयानंद पर नई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है.

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इस मामले में पीड़िता ने 5 सितंबर को दिल्ली के लोधी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.  28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच एसआईटी जांच की मानिटरिंग कर रही है.सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से एडीशनल एसपी अतुल श्रीवास्तव मंगलावर को कोर्ट में पेश हुए. वहीं कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. जानकारी के मुताबिक निचली अदालत से स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता दोनों की जमानत खारिज भी हो चुकी है 

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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