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चिन्मयानंद केस : पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई जमानत, जस्टिस अशोक ने खुद को केस से अलग किया

शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है.

Updated on: 02 Dec 2019, 04:35 PM

प्रयागराज:

शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी. जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ ने केस की सुनवाई से किया अलग कर लिया. अब चीफ जस्टिस द्वारा नामित पीठ करेगी मामले की सुनवाई करेगी.

पीड़िता की जमानत अर्जी पर अभी तक राज्य सरकार ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है. पीड़ित छात्रा स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई चल रही है.

एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. वहीं दूसरी ओर स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट फैसला सुरक्षित कर चुकी है. शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी. प्रॉपर कोर्ट में मुकदमा न लगने से हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की.

13 दिसंबर को चिन्मयानंद की सुनवाई

लॉ छात्रा से यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने रेप का आरोप लगाया है. 7 साल पुराने इस मामले में कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगी. बता दें इस समय स्वामी चिन्मयानंद लॉ छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं. आरोप है कि चिन्मयानंद द्वारा अपनी एक शिष्या के साथ यौन शोषण किया था.